बलरामपुर। दिनांक 27.02.2026 को वादी निवासी थाना को0 देहात जनपद बलरामपुर द्वारा थाना को0 देहात पर उपस्थित आकर सूचना दी गई कि उनकी पुत्री जिसकी उम्र करीब 13 वर्ष जो मानसिक दिव्यांग है जो अपने घर से खेत की ओर अपनी माँ के पास जा रही थी रास्ते में गाँव के किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला- फुसला कर कुआंनों जंगल के पास उसके साथ दुष्कर्म किया। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-57/2026 धारा-65(1) BNS व ¾(2) पास्को एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी, थाना को0 देहात बलरामपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.03.2026 को थाना को0 देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 57/2026 धारा 65(1)/137/115(2) BNS व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना को0 देहात बलरामपुर से सम्बन्धित विवेचना पश्चात प्रकाश में आये अभियुक्त की सीसीटीवी फुटेज, गवाहो, घटना स्थल निरीक्षण एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मोनू उर्फ मकसूद अली पुत्र नजर अली निवासी ग्राम वाहिद नगर थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर को पुलिस टीम द्वारा तलाश पतारसी/सुरागरसी कर श्रीनगर जुआथान के मनिकाकोट नाला पुल के पास से अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।
पूछताछ में अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 27.02.2026 की शाम वह अपनी साइकिल से घर से जुआथान बाजार की ओर जा रहा था। पंडितडिहवा मोड़ के पास उसके गांव की लड़की अकेली मिली। उसने उसे बहला-फुसलाकर बर्गर/टिकिया खिलाने व बाजार घुमाने के बहाने साइकिल पर बैठाया और कुआनों जंगल ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। लड़की द्वारा विरोध करने पर उससे मारपीट भी की तत्पश्चात उसे जुआथान के पास छोड़कर भाग गया।
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