योगेंद्र सिंह यादव, ब्यूरो चीफ, शाहजहांपुर
शाहजहांपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत शाहजहांपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। थाना पुवायां क्षेत्र में दर्ज दहेज हत्या के एक मामले में अभियुक्त बलवीर को 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 23 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश श्री प्रशांत कुमार के आदेश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत की गई। अभियान का उद्देश्य जघन्य अपराधों में आरोपित अपराधियों को शीघ्र एवं कड़ी सजा दिलवाना है।
एडीजी बरेली जोन श्री रमित शर्मा, आईजी बरेली परिक्षेत्र डॉ. राकेश सिंह, एसपी शाहजहांपुर श्री राजेश द्विवेदी, एएसपी नगर श्री देवेंद्र कुमार व सीओ सदर/पार्टी प्रभारी श्री प्रयांक जैन के नेतृत्व व मॉनीटरिंग सेल के समन्वय से मुकदमे में साक्ष्य एकत्रित कर प्रभावी पैरवी की गई।
घटना का विवरण:
मु0अ0सं0 262/2018, धारा 498ए, 323, 504, 304बी भादवि एवं 3/4 डीपी एक्ट, थाना पुवायां में दर्ज था। अभियुक्त बलवीर पुत्र शिवसहाय, निवासी ग्राम भटपुरा, थाना पुवायां द्वारा वादिनी की बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारने का आरोप सिद्ध हुआ।
सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण:
- नाम: बलवीर पुत्र शिवसहाय
- निवासी: ग्राम भटपुरा, थाना पुवायां, जनपद शाहजहांपुर
- सजा: 07 वर्ष कारावास एवं 23,000 रुपये का अर्थदंड
इस कार्यवाही से स्पष्ट होता है कि शाहजहांपुर पुलिस जघन्य अपराधों के विरुद्ध प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।
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