शाहजहाँपुर, 28 अगस्त 2025 — शासन के निर्देशानुसार आज नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला विद्यालय परिवहन एवं सुरक्षा समिति की तृतीय (विशेष) बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों के वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था, नियमों का पालन और छात्रों की सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा की ।
🔹 सभी विद्यालयों में परिवहन समिति का गठन अनिवार्य
जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि जनपद के जिन विद्यालयों के पास वाहन उपलब्ध हैं, वे नियमावली के अनुसार विद्यालय परिवहन एवं सुरक्षा समिति का गठन अविलंब करें। विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
🔹 बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले बच्चों पर कार्रवाई
बैठक में ए.आर.टी.ओ. (प्रवर्तन) ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस या हेलमेट के मोटरसाइकिल/स्कूटी चलाने की अनुमति न दें। साथ ही कहा गया कि जो छात्र-छात्राएँ ई-साइकिल से विद्यालय आते हैं, वे भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें।
🔹 उच्च न्यायालय प्रतिनिधि व नगर आयुक्त की मौजूदगी
इस बैठक में श्री अनुज द्विवेदी ने माननीय उच्च न्यायालय के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इसके अलावा नगर आयुक्त श्री पवन कुमार मीणा, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के प्रतिनिधि, ए.आर.टी.ओ. (प्रवर्तन) श्री अनुज कुमार, जिला सूचना अधिकारी श्री लोकेश कुमार सिंह सहित लगभग 24 विद्यालयों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
🔹 आभार व समापन
बैठक का समापन सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), शाहजहाँपुर द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।
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