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प्रदेश सरकार दे रही है निराश्रित एवं गरीब वृद्धों को ₹12,000 वार्षिक पेंशन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से बुजुर्गों को मिल रहा सम्मान और आत्मनिर्भरता का सहारा


 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहांपुर, 27 अक्टूबर 2025।
प्रदेश सरकार समाज के गरीब, असहाय, किसानों और निराश्रित व्यक्तियों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान लाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना, जिसके माध्यम से राज्य सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र वृद्ध पुरुषों और महिलाओं को ₹1,000 प्रतिमाह यानी ₹12,000 वार्षिक पेंशन प्रदान कर रही है।

यह योजना उन नागरिकों के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, तथा असहाय एवं निराश्रित स्थिति में हैं। इसके अंतर्गत पात्रों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जाता है, जिसके बाद प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को भेजा जाता है।

लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। इसमें आवेदक को अपना फोटो, आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड), बैंक पासबुक की प्रति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होता है। आवेदन की जांच और अनुमोदन के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पेंशन भेजी जाती है।

60 से 79 वर्ष तक के पेंशनरों को ₹1,000 प्रतिमाह में ₹800 राज्यांश और ₹200 केंद्रांश शामिल है, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को ₹500 राज्यांश और ₹500 केंद्रांश के अनुपात में पेंशन दी जाती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को अधिकतम पात्र नागरिकों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2017-18 में 37.47 लाख लाभार्थी इस योजना से जुड़े थे, जो 2024-25 तक बढ़कर 67.50 लाख हो गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 30.03 लाख नए पेंशनरों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है।

इस योजना से राज्य के बुजुर्गों को न केवल आर्थिक सहयोग मिला है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान भी प्राप्त हुआ है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन के लाभ से वंचित न रहे।


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