शाहजहांपुर, 04 फरवरी।
जनपद में वर्ष जून 2023 में हुए वृद्धावस्था पेंशन घोटाले के मुख्य आरोपी एवं गैंग लीडर राजेश कुमार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, के विरुद्ध प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत उसकी चल-अचल संपत्तियों को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
कुर्क की गई संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत ₹4,49,24,948 (चार करोड़ उनचास लाख चौबिस हजार नौ सौ अड़तालीस रुपये) बताई गई है। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई में राजेश कुमार के नाम पंजीकृत महिंद्रा एक्सयूवी कार, महिंद्रा बोलेरो कार, तथा उसके पुत्र के नाम दर्ज होंडा कार एलिवेट जेडएक्स को कुर्क किया गया है।
इसके अतिरिक्त अचल संपत्तियों में ग्राम अटरिया, तहसील सिंधौली, जनपद सीतापुर स्थित कृषि भूमि (राजेश कुमार के नाम), ग्राम पारा रिंग रोड, लखनऊ में उसकी पत्नी श्रीमती मंगीता सिंह के नाम स्थित 120.817 वर्गमीटर का निर्मित भवन, तथा ग्राम सरोसा भरोसा, परगना काकोरी, जनपद लखनऊ में स्थित एक गेस्ट हाउस को भी कुर्क किया गया है।
प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई समाज विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त संदेश के रूप में की गई है। अधिकारियों का कहना है कि जनपद में भ्रष्टाचार और संगठित अपराध के विरुद्ध ऐसी कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी।
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