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अब बार-बार टैक्स झंझट खत्म! सरकार लाई नई वन टाइम टैक्स व्यवस्था

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️

जनपद शाहजहांपुर में परिवहन विभाग द्वारा वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देने वाली नई एकमुश्त कर (One Time Tax) व्यवस्था लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर यह नई प्रणाली अब वाहन पोर्टल पर लाइव हो चुकी है।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है, जिससे वाहन स्वामियों को बार-बार टैक्स जमा करने की जटिल प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा।

नई व्यवस्था के तहत विभिन्न वाहनों पर एकबारीय कर की दरें निर्धारित की गई हैं, जिनमें दोपहिया मोटरसाइकिल (व्यावसायिक) पर 12.5 प्रतिशत, तिपहिया मोटर कैब पर 7 प्रतिशत, मैक्सी कैब व मोटर कैब (10 लाख तक) पर 10.5 प्रतिशत तथा 10 लाख से अधिक पर 12.5 प्रतिशत कर निर्धारित किया गया है। वहीं जेसीबी, बुलडोजर जैसे विशेष प्रयोजन यानों पर 6 प्रतिशत तथा माल वाहनों पर भार के अनुसार 3 से 6 प्रतिशत तक कर तय किया गया है।

पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए एकबारीय कर की गणना में प्रत्येक वर्ष पर 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 75 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। इसके अलावा निजी वाहन को व्यवसायिक में परिवर्तित कराने पर एक्स-शोरूम कीमत का मात्र 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर देना होगा।

इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए 20 और 21 फरवरी को नियामतपुर परिवहन कार्यालय में परिवहन मेले का आयोजन किया गया। मेले में एआरटीओ (प्रशासन) सर्वेश कुमार सिंह ने विभिन्न डीलरशिप प्रतिनिधियों और वाहन स्वामियों को नई व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी।

मेले में बड़ी संख्या में वाहन स्वामियों ने भाग लिया और कई लोगों ने अपने निजी वाहनों को व्यवसायिक श्रेणी में परिवर्तित कराने के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की।

परिवहन विभाग का उद्देश्य इस नई व्यवस्था के माध्यम से कर प्रणाली को सरल बनाना, राजस्व संग्रह बढ़ाना और अधिकाधिक वाहनों को व्यावसायिक श्रेणी में लाना है।

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