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जिला मजिस्ट्रेट ने 16 अप्रैल से 10 जून तक धारा-163 लागू की


 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव उत्तरप्रदेश ✍🏻 

शाहजहांपुर, 17 अप्रैल 2026।

 जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद की सीमा के भीतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 को 16 अप्रैल 2026 से 10 जून 2026 तक लागू कर दिया है।

जनपद में आगामी दिनों में विभिन्न महत्वपूर्ण आयोजन एवं परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें 19 अप्रैल को परशुराम जयंती, 25, 26 एवं 27 अप्रैल को होमगार्ड एनरोलमेंट-2025 की लिखित परीक्षा, 01 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 03 मई को राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा-2025, 21 मई को लेखपाल मुख्य परीक्षा तथा 27 मई को ईद-उल-अजहा (बकरीद) का पर्व शामिल है।

इन सभी आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु यह आदेश लागू किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि धारा-163 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


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