स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर, 20 जुलाई। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शाहजहाँपुर पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप पॉक्सो अधिनियम से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, यह मामला वर्ष 2019 में थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या 124/2019 से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी सौरभ दीक्षित पर एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा उससे संबंधित गंभीर अपराधों का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान मॉनीटरिंग सेल, थाना कोतवाली पुलिस एवं अभियोजन विभाग ने समन्वय स्थापित करते हुए समयबद्ध एवं प्रभावी पैरवी की।
प्रभावी साक्ष्य एवं गवाहों के परीक्षण के उपरांत माननीय एडीजे-08 न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1,00,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
शाहजहाँपुर पुलिस ने बताया कि जनपद में गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र एवं कठोर दंड दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
नोट: आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के बाद यह सजा सुनाई गई है। मामले का निर्णय न्यायालय के आदेश के अनुसार है।
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